प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों से होने वाले नुकसान के खिलाफ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों को खेती में होने वाली विभिन्न प्रकार की हानि से बचाना और उनकी स्थिति को मजबूत बनाना है। यह योजना खासतौर पर प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, सूखा या तूफान, के कारण फसलों को होने वाली हानि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। इसके माध्यम से किसानों को फसल क्षति के लिए मुआवजा मिलता है,
प्रधान मंत्री फसल बीमा आवेदन के लिए दस्तावेज कौन से है ?
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक
- खसरा नंबर
- बुवाई का प्रमाण पत्र
- जमीन से जुड़े जरूरी कागजात
प्रधान मंत्री फसल बीमा का लाभ कैसे ले ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:
- नुकसान की सूचना दें: फसल नुकसान के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करें।
- निरीक्षण: बीमा कंपनी का अधिकारी आपके खेत का निरीक्षण करेगा।
- भुगतान: निरीक्षण के बाद, बीमा राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सरकारी योजना है जो किसानों को फसलों की हानि के लिए सहायता प्रदान करती है, - इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ सभी किसानों को मिल सकता है, जिनकी फसलें बीमित हैं, चाहे वे छोटे या बड़े किसान हों। योजना में शामिल होने के लिए किसानों को बीमा पॉलिसी लेनी होती है। - बीमा का दावा कैसे किया जाता है?
फसल नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचना दें। बीमा कंपनी का अधिकारी आपके खेत का निरीक्षण करेगा और निरीक्षण के बाद, बीमा राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। - फसल बीमा का दावा ठुकराए जाने की स्थिति में क्या करें?
यदि आपका दावा ठुकरा दिया जाता है, तो आप बीमा कंपनी से संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं या जिला कृषि अधिकारी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। - इस योजना के लिए पंजीकरण कैसे कराएं?
आप नजदीकी बैंक शाखा, कृषि विभाग या ऑनलाइन पोर्टल से योजना में पंजीकरण कर सकते हैं। - फसल बीमा चेक कैसे करें?
फसल बीमा ऐप**: अपने फसल बीमा का स्टेटस चेक करें और ऑनलाइन क्लेम रिपोर्ट दर्ज करें। - फसल बीमा का पैसा कब तक मिलेगा?
अंतिम तिथि**: फसल बीमा की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2024 है। - किसान बीमा प्रीमियम कितना होता है?
खरीफ फसलों 2%
रबी फसलों 1.5%
वाणिज्यिक और बागवानी फसलों 5% - फसल बीमा की शिकायत कैसे करें?
टोल फ्री नंबर**: 14447 पर कॉल करें और शिकायत दर्ज कराएं। - प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि?
31 अगस्त 2024** तक बढ़ा दी गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे मै और जाने……https://digitalsahayata.in/pradhanmantri-fasal-bima-yojana-2024/
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