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भारत सरकार ने एयर गन के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। सभी कलेक्टरों को इसके लिए पत्र जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसके लिए लाइसेंस फीस एक हजार रुपए होगी। रिन्यू कराने के लिए 500 रुपए फीस तय की गई है। प्रतिवर्ष इस लाइसेंस को रिन्यू कराना होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद, जिला प्रशासन के अधिकारियों की संदेह भरी दौड़ है कि यह लाइसेंस किस प्रक्रिया के तहत बनेगा। इस मुद्दे पर कलेक्टर ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है।
एयरगन के लिए लगेगा अब लाइसेंस ! इसे भी जाने……https://news49.in/how-to-get-a-gun-license/
एयरगन्स एक प्रकार की हथियार होती हैं जो वायु दबाव का उपयोग करती हैं ताकि एक प्रोजेक्टाइल को छोड़ सकें। ये हथियार आमतौर पर कम धारक बंदूकों की तरह होते हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि खेल, शिकार, और प्रैक्टिस। एयरगन्स गुली या डार्ट को वायु दबाव के द्वारा प्रोपेल करते हैं, जिसे एक नियंत्रित धमाका तंतु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये हथियार विभिन्न आकारों और शैलियों में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पिस्टल, राइफल, और कैनन। इनका उपयोग आमतौर पर खेल, टैरगेट शूटिंग, और छोटे प्रेषणों के लिए किया जाता है।
देश में सबसे अधिक .22 एयर गन की आपूर्ति उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल से होती है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग तीन हजार रुपये के आसपास होती है विदेशी कंपनियों के एयरगन की कीमतें आमतौर पर 25 से 40 हजार रुपये के बीच होती हैं। इसके बावजूद, 3 से 10 हजार रुपये की रेंज में आने वाली एयरगन सबसे अधिक बिकती है।
एयर गन की कीमतें तीन हजार से लेकर 40 हजार रुपए तक में बिकती हैं। सरकार से मांगा गया है कि एयर गन लाइसेंस के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस मुद्दे पर सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। निशांत वरवड़े, कलेक्टर
नई व्यवस्था के परिणामस्वरूप, शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करने वाले शूटरों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस आदेश के बाद, गन विक्रेताओं ने .177 से अधिक बाली गन्स बंद हो गई
अब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए कलेक्टोरेट में जाना होगा। नए नोटिफिकेशन के अनुसार, .22 बोर एयरगन रखने वालों को शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है।
देश में .22 बोर एयरगन को .22 बोर रायफल में बदलने की शिकायतों के बाद, इस मामले पर निर्णय लिया गया है। वास्तव में, एयरगन को तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से एयर राइफल में बदला जाता है। इसका अपराधिक उपयोग असामाजिक तत्वों और शिकारी द्वारा किया जाता है। पिछले पांच साल में, राजधानी के आसपास के क्षेत्र में 20 से अधिक मामलों में एयरगन से शिकार की गई बातों की सूचना मिली है। जनवरी 2016 में, क्राइम ब्रांच ने एयरगन को मॉडीफाइड कर रायफल में बदलने वाले गिरोह का पता लगाया था। उनके पास बड़ी संख्या में मॉडिफाइड रायफल बरामद की गई थी।
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एयरगन बिना लाइसेंस के रखने पर होगा जुर्मना !
भारत में एयरगन बिना लाइसेंस के रखने पर जुर्मना की मात्रा राजयों के निर्धारित कानून पर निर्भर करती है। हर राज्य अपने कानून में अलग-अलग दंड और जुर्मना प्रतिपादित कर सकता है। उस जुर्मना की मात्रा भी व्यक्ति की पिछली अपराधिक गतिविधि, एयरगन का प्रकार और इस्तमाल के तारिके पर निर्भर करती है।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में, .22 कैलिबर या उससे छोटे एयरगन को बिना लाइसेंस के रखना अनुमति दी जाती है, लेकिन ये नियम राज्यों के कानून और स्थिति पर निर्भर करता है।
सार्वजनिक स्थल पर एयरगन का उपयोग करना या रखना स्थिति में भी नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। एयरगन का गलत इस्तमाल या असहाज उपाय जुर्मना और कानून कार्यवाहि का करण हो सकता है। इसलिए, स्थिति के अनुरूप कानून का पालन करना आवश्यक है। स्थिति और क्षेत्र के अधिकारी या न्याय अधिकारी से ये विषय विस्तार से प्राप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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